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ऐसी खबरों पर रोक, मीडिया चैनल्स को सख्त निर्देश

पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने सभी मीडिया चैनल्स को सख्त निर्देश जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज पर रोक लगा दी है। यह निर्देश टीवी चैनल्स, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया सहित सभी माध्यमों पर लागू होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी मीडिया संस्थान सुरक्षा बलों के संचालन, उनकी रणनीति या गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की रियल-टाइम जानकारी प्रसारित नहीं करेगा। इसके साथ ही ‘सूत्रों के हवाले से’ की जाने वाली ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह निर्णय पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से होने वाले नुकसानों को देखते हुए लिया गया है। 26/11 के मुंबई हमले और पुलवामा जैसी घटनाओं में लाइव कवरेज ने आतंकियों को फायदा पहुंचाया था।

नए निर्देशों के अनुसार, अब सुरक्षा अभियानों से संबंधित कोई भी जानकारी केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के आधिकारिक बयानों के माध्यम से ही प्रसारित की जा सकेगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ केबल टीवी नेटवर्क एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिहाज से एक सही कदम है, हालांकि इससे समाचारों की तात्कालिकता पर प्रभाव पड़ सकता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए मीडिया से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।

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