बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने एक कड़ा संदेश दिया है. जिसके तहत चुनावी खर्च में जरा सी भी लापरवाही या गड़बड़ी प्रत्याशियों के लिए महंगी पड़ सकती है.

इसको लेकर व्यय प्रेक्षकों ने सभी उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को कड़ी चेतावनी दी है. जानकारी के अनुसार, व्यय प्रेक्षक आईआरएस नेहा और वीजी शेषाद्री ने प्रत्याशियों को स्पष्ट किया कि नामांकन की तिथि से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक के हर खर्च की विस्तृत जानकारी रखना अनिवार्य होगा.



उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में बहुत गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



जानकारी मिली है कि चुनावी खर्च की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर उम्मीदवार को चुनाव के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा. नियम यह होगा कि 10 हजार रुपए से अधिक का कोई भी भुगतान सिर्फ अकाउंट-पेई चेक के माध्यम से ही किया जा सकेगा.





















































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