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आवेदन कीजिए और बिहार में बन जाइए डीलर, जारी होगा लाइसेंस

मुजफ्फरपुर जिले की 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. पंचायत व वार्ड के आधार पर आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है.

बताया गया है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव और प्रधान सचिव की अनुमति के बाद रिक्तियां जारी की गई हैं. इसके तहत पूर्वी अनुमंडल में 253 व पश्चिमी की विभिन्न पंचायत और वार्डों में 179 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकानों का आवंटन किया जाएगा. इसके लिए आगामी 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक स्पीड पोस्ट या डाक से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.

महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण
वहीं, 4 नवंबर की शाम पांच बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न किसी प्रकार की आपत्ति मान्य होगी. सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

इसके अलावा, दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को आरक्षण के तहत चार प्रतिशत (कुल 10 पद) उपलब्ध होगा. जबकि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंसस, जिप सदस्य, विधायक, एमएलसी, सांसद व नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप से कार्यकाल तक दुकान के लिए लाइसेंस लेने करने के योग्य नहीं हैं.

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