लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लालू यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करने के लिए कहा है. यह पूरा मामला पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर से जुड़ा है, जोन में ग्रुप डी की भर्तियों के बदले में उम्मीदवारों से जमीन ली गई जो यादव परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर ट्रांसफर हुई.
लैंड फॉर जॉब मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट से की थी.



हाईकोर्ट ने लालू की याचिका पर नोटिस किया था, लेकिन निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी, जिसके खिलाफ लालू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.



शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र को रद्द करने की लालू यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला करेगा. जस्टिस एम एम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वो अंतरिम राहत नहीं देगी. कोर्ट ने कहा, हम रोक नहीं लगाएंगे. हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामले पर फैसला होने दीजिए. हम इस छोटे से मामले को क्यों रोके रखें?




























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