भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने अपने बड़े-बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की भी घोषणा की है।
मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। इंदौर में लोग रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात नौ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक रखी गई है।
हालांकि, नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर में कल कोरोना के 546 नए पॉजिटव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण का कुल आंकड़ा 37,661 हो गया है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो कल यहां 1,515 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना के कुल मामले 1,95,917 हो गए। इनमें 13,285 एक्टिव केस हैं।
राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपये जुर्माना
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गयी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में सर्दी और त्योहारी सीजन के कारण संक्र’मण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उ’पायों पर वि’चार हुआ।
बैठक में यह निर्ण’य किया गया कि सं’क्रमण से सर्वा’धिक प्रभा’वित आठ जि’ला मुख्यालयों (जयपुर, जो’धपुर, कोटा, बीकानेर, उ’दयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा) के नग’रीय क्षेत्र में बा’जार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणि’ज्यिक संस्थान शाम सा’त बजे तक ही खुले रहेंगे। इन आठ जिला मुख्या’लयों के नग’रीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सु’बह छह बजे तक रात्रि’कालीन कर्फ्यू रहेगा। वहीं मा’स्क नहीं पहनने पर ल’गाया जाने वाला जुर्मा’ना 200 रुपये से बढ़ा’कर अब 500 रूपये कर दिया गया है। हालां’कि इस दौरान विवाह स’मारोह में जाने वाले, दवा’इयों सहित अति आव’श्यक सेवाओं से सं’बंधित लोगों तथा बस, ट्रेन व हवाई जहा’ज में सफर करने वालों को आवा’गमन की छूट होगी।
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