इपीएफओ ने इस साल नये बदलाव किये हैं. जिसमें पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस, प्रोफाइल अपडेट और पेंशन से जुड़े नियम शामिल हैं. इस सभी बदलावों का मकसद कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता लाना है. अब नये नियम के तहत अकाउंट ट्रांसफर के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं है.

इपीएफओ ने हाल ही में पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियमों में संशोधन किया है. नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता और मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी को खत्म कर दिया गया है.



हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये खाता अक्टूबर 2017 के बाद जारी होना चाहिए और यूएएन आधार से लिंक होना चाहिये. इसके अलावा अगर दो अलग-अलग यूएएन आधार से लिंक हैं और आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी दोनों पर समान हैं तो आपका खाता आसानी से ट्रांसफर हो जायेगा.



अब कर्मचारी किसी भी बैंक खाते में पीएफ की राशि ट्रांसफर कर पायेंगे. इसके लिये पेंशन पेमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की सुविधा शुरू कर दी गयी है. कर्मचारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिये पेंशन का पैसा अपने चुनिंदा बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं. इपीएफओ के इस कदम से रिजनल ऑफिस के बीच पेंसन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर की आवश्यकता समाप्त हो गयी है.


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