बिहार के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है. यदि वाहन चालक बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए गाड़ी चला रहे हैं तो उन्हें सावधान होने की जरूरत है.

अब राज्य के स्मार्ट सिटी वाले शहरों, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चालकों का ऑटोमेटिक चालान कटने वाला है.

यह चालान एएनपीआर कैमरे की मदद से काटे जाएंगे. एक दिन में यह चालान एक ही बार काटा जा सकेगा. ई चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन गाड़ियों का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रूप में ई चालान करने का प्रावधान है.

पहले से ही टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है. इसके अलावा हैंड होल्ड डिवाइस के माध्यम से भी चालान काटा जा रहा है.

संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों के लिए अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी हो गया है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल और पीड़ितों को मदद भी करती है.

गाड़ी का इंश्योरेंस न होने पर जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने लोगों से अपील की कि पूरी जिम्मेदारी से सड़क पर वाहन चलाएं. वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराएं.

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