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कुत्ते ने किसी को काट लिया तो मालिक को भी जाना होगा जेल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या और उनसे होने वाले हमलों को नियंत्रित करने के लिए नया कानून बनाया है। यह कानून खासतौर पर प्रयागराज के करैली इलाके में लागू किया गया है। इसके तहत, अगर कोई आवारा कुत्ता पहली बार किसी को काटता है तो उसे नगर निगम की टीम पकड़ कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में 10 दिन के लिए रखा जाएगा।

काटे गए व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से बनवाना होगा। सेंटर में कुत्तों का इलाज और निगरानी की जाती है, साथ ही उनकी लोकेशन और व्यवहार को ट्रैक करने के लिए उनमें माइक्रोचिप लगाया जाता है। अगर कोई कुत्ता दूसरी बार बिना वजह किसी को काटता है, तो उसे आदतन अपराधी माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ऐसे कुत्तों को आजीवन एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि, इन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब कोई उन्हें गोद लेने के लिए तैयार होगा।

करैली का यह सेंटर जेल जैसा है, जहां बैरक और आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। विश्व के कई देशों में आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं। नीदरलैंड में ‘कैच-न्यूटर-वैक्सीन-रिटर्न’ कार्यक्रम के तहत आवारा कुत्तों को टीका लगाया जाता है और लोगों को उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तुर्की में नगर पालिकाएं आवारा कुत्तों को घर देने का काम करती हैं। सिंगापुर में भी आवारा कुत्तों का टीकाकरण और माइक्रोचिप लगाकर उनकी निगरानी की जाती है। दोबारा काटने वाले कुत्तों को शेल्टर में रखा जाता है।

भारत में यह नया कानून खासतौर पर बढ़ती रेबीज की समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कई देशों में पालतू कुत्तों के लिए भी कानून हैं, जिनमें मालिकों को कुत्ते के हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, फ्रांस में पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इंग्लैंड और अमेरिका के कई राज्य भी इसी प्रकार के सख्त नियम लागू करते हैं।

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