निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी व सुविधा बढ़ाने व आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की. बताया कि पीडब्ल्यूडी व 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट से होम वोटिंग की सुविधा दी गयी है.

निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर उक्त कोटि का कोई भी वोटर प्रपत्र 12 डी में आवेदन देकर पोस्टल बैलेट की सुविधा प्राप्त कर सकता है.


आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में इन सभी प्रावधानों का सक्रियता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा. योग्य पीडब्लूडी/85 वोटर जिनके द्वारा होम वोटिंग से मतदान नहीं किया जायेगा, वैसे मतदाता बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उनके माध्यम से पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठन जो दिव्यांगजन कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक मतदान प्रक्रिया से जोड़ने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया गया.


वोटर लिस्ट में नये मतदाता का नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, नाम विलोपित करने के लिए प्रपत्र 7, जगह बदलने पर पंजीकरण के लिए प्रपत्र 8 का प्रयोग होता है. 29 मार्च तक वोटर लिस्ट में पीडब्लूडी वोटर की कुल संख्या 27468 है.



इसमें गायघाट विस में 2865, औराई 3780, मीनापुर 2673, बोचहा 1874, सकरा 2504, कुढ़नी 2254, मुजफ्फरपुर 1210, कांटी 3021, बरूराज 1840, पारु 3088, साहेबगंज 2359 है.



बैठक में डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, सीएस डॉ अजय, एसडीओ पश्चिमी श्रेयाश्री, डीइओ अजय सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार, सचिव बाबा गरीब नाथ विकलांग सह जनसंस्थान कलमबाग चौक सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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