भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी, जिससे पहले चरण के मतदान वाले 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15(2) के तहत बिहार के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में नामांकन दाखिल करने, उनकी जांच और पहले चरण के मतदान वाले संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के समय के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।



उम्मीदवार 17 अक्टूबर (शुक्रवार) तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो उम्मीदवार किसी भी कारण से अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं, वे 20 अक्टूबर तक ऐसा कर सकते हैं।



चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। केंद्रों के बाहर लोगों और समर्थकों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा, जबकि नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ आने वालों की संख्या अधिकतम पाँच लोगों तक सीमित कर दी गई है, जिसमें उम्मीदवार स्वयं भी शामिल हैं। पूरी नामांकन प्रक्रिया कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी।

























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