उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 13 लाख से अधिक लंबित ई-चालानों को माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय उन चालानों के लिए लिया गया है जो वर्ष 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए थे और जो या तो कोर्ट में लंबित थे या समय-सीमा समाप्त हो जाने के कारण स्वतः अमान्य माने जा रहे हैं।

परिवहन विभाग ने इस निर्णय को अगले 30 दिनों में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य तय किया है। चालान माफी की यह योजना वाहन मालिकों को फिटनेस, परमिट, एचएसआरपी और वाहन ट्रांसफर से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाएगी।



यह योजना उन गाड़ियों पर लागू होगी, जिनके ई-चालान 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या ऑफिस स्तर पर समय-सीमा पार कर चुके थे। कुल मिलाकर 12.93 लाख ऐसे चालानों को माफ करने की तैयारी है।



चालानों की स्थिति परिवहन पोर्टल पर Disposed Abated या Closed Time-Bar (Non-Tax) के रूप में दर्शाई जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर लागू है। टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटनाएं या IPC से संबंधित केस इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे।























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