बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शनिवार को चर्चित पटोरी हत्याकांड मामले में दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत पांच लोगों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 लाख रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि जिले के चर्चित पटोरी हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत पांच लोगों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 लाख रूपया अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला के विशनपुर थाना क्षेत्र के बसंत गांव निवासी वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व लोक अभियोजक कौशर ईमाम हासमी, वरीय अधिवक्ता अंबर इमाम हासमी, राजा हासमी, मोबिन हासमी और अंजार हासमी को अदालत द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 149 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया।


उन्होंने बताया कि दोषियों को भारतीय दंड विधान संहिता 302 में सश्रम आजीवन कारावास और पांच लाख रुपया अर्थ दंड एवं भारतीय दंड विधान संहिता 307 में 10 वर्ष का कारावास और पांच लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।























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