मुजफ्फरपुर। जिले में लगातार पड़ रही भीषण ठंड और अत्यधिक कम तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए विशेष आदेश जारी किया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियाँ अब पूर्वाह्न 10:00 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी।


प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुरूप विद्यालय संचालन का समय पुनर्निर्धारित करें, ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा।


यह आदेश मुजफ्फरपुर जिले में 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) तथा जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी को भेजी गई है।


जिला प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठंड के इस प्रकोप के बीच प्रशासन का यह कदम अभिभावकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है।





















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