बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किया है.

इस निर्देश के अनुसार हर पंजीकृत/राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रकाशन से पहले सोशल मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) को आवेदन देना होगा.



जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर 2025 को ही बिहार विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों की घोषणा कर दी थी. जिसके बाद इन जगहों पर आचार संहिता लागू हो चुकी है. चुनाव आयोग नए नियम जानकारी उम्मीदवारों को दे रही है.



चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है.


चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि संबंधित एमसीएमसी के अप्रूवल के बगैर राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों समेत किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं होगा. एमसीएमसी के प्रतिनिधि द्वारा मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और साथ ही इस पर उचित कार्रवाई भी होगी.



























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