चुनाव चिह्न के उपयोग के विवाद में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआइपी के संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पक्ष रखने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने नोटिस भेजा है।

इनको 6 मई को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखना है। उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट एकपक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित करेगा।

इस संबंध में पिछले वर्ष 18 अप्रैल को भारती सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिह्न नाव के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।


मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद परिवाद को खारिज कर दिया था। इसके विरुद्ध अधिवक्ता ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में रिविजन वाद दाखिल किया था।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है।
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