बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है. इसके लिए समस्तीपुर जिले के खानपुर में सभी मतदान केंद्रस्तरीय पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में हुई.

प्रशिक्षण में उपस्थित बीएलओ को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सभी मतदाता का सत्यापन बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे. साथ ही विभाग द्वारा दिया संबंधित प्रपत्र भी मतदाता को उपलब्ध कराएंगे. इस कार्य के लिए विभाग द्वारा 26 जुलाई 2025 तक की तिथि निर्धारित की गई है. इस अवधि में शत-प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन कर देना है, और उनसे संबंधित कागजात भी लेना है.




उन्होंने बताया कि जिन मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, उनसे उस मतदाता सूची की छायाप्रति,उस समय का बैंक पासबुक, एलआईसी की प्रति अथवा मतदाता पहचान पत्र लेना है. वैसे मतदाता जो सेवानिवृति कर चुके हैं वे अपना पेंशन से संबंधित कागजात दे सकते हैं. साथ ही कहा कि मतदाता सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण पत्र,आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र,जनगणना रजिस्टर की प्रति, पासपोर्ट के अलावा वासगीत पर्चा भी प्रमाण के रूप में दे सकते हैं.



प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष राज ने कहा कि सिटीजन एक्ट 1955 को ध्यान में रखते हुए बारीकी से मतदाता का सत्यापन कार्य करें. किसी भी स्थित में कोई वैद्य मतदाता छुटे नहीं और अवैध मतदाता जुटे नहीं, इसका ध्यान रखें.



प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर लाल बाबू,दिलीप कुमार राम,मनोज कुमार,श्यामनंदन मिश्रा,बीएलओ देवानंद प्रसाद,कुमार सानू,राजकुमार सिंह,गणेश प्रसाद,विनोद प्रसाद,बैद्यनाथ राम,अर्चना कुमारी,कुमारी अमिता,सुधा कुमारी,आशा कुमारी,अभिषेक कुमार ईश्वर,संजीव कुमार राम,अमित मांझी सहित सैकड़ों बीएलओ उपस्थित रहे.



















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