बिहार: कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचने और सतर्क रहने के लिए मास्क अनिवार्य हैं। आम दिनों के अलावा शादी विवाह में उपस्थित होने वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य है।
इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कम्युनिटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, होटल सहित अन्य शादी समारोह स्थलों और वाहनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया गया है।जानकारी के अनुसार, प्रमंडलीय आयुक्त पटना कुमार रवि ने प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की हैं।
खबरों के मुताबिक, जिलावार समीक्षा में पाया गया कि मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों में धावा दल काम कर रहे हैं। सभी छह जिलों में 225 धावा दल बने हैं। 19 जनवरी तक 29,877 लोगों से 2257680 रुपये जुर्माना वसूला गया हैं। वाहनों की जांच के क्रम में अब तक 33,68,675 रुपये जुर्माना वसूला गया। 74 वाहनों को जब्त किया गया है।
प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा कहा गया हैं कि सावधानी ही बचाव है। इसलिए लोगों को सजग रहने, सतर्क रहने तथा सावधान रहने के साथ पैनिक नहीं करने संबंधी जागरूकता चलाने का निर्देश दिया हैं। मास्क जांच के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया ताकि वर्तमान दौर में लोगों को संक्रमण से बचाव किया जा सके।बैठक में प्रमंडल के सभी जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक शामिल रहे।
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