बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की एक विशेष अदालत ने बनाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने के मामले में एक महिला को कठोर सजा सुनाई है। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अदालत संख्या-3 के न्यायाधीश मिथिलेश कुमार झा ने मोतिहारी की अगरवा निवासी रीता देवी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में महिला को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा शहर के अगरवा निवासी स्वर्गीय अजय पासवान की पत्नी रीता देवी को हुई है।



मामला बंजरिया थाना कांड संख्या 659/2023 से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता के पिता ने एक जून 2023 को पुत्री के लापता होने की प्राथमिकी अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई थी। मजदूरी कर घर लौटने पर पुत्री के गायब होने की जानकारी मिली थी।



काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका था। कई महीनों बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर सदर अस्पताल से पीड़िता को बरामद किया गया।

















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