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नशीली दवा खिलाकर हाइवे पर लूटपाट, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

एनडीपीएस दो कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने तीन बदमाशों को सजा के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपितों पर सात वर्ष पूर्व नशीली दवा खिलाकर हाइवे पर लूटपाट करने का आरोप है.

इसमें दो आरोपितों को तीन अलग-अलग धाराओं में तीन सजा सुनायी गयी है. इसमें मनियारी के बलरा किशुन निवासी रजनीश कुमार उर्फ राजा बाबू और विकास कुमार उर्फ महंथा को आठ वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी.

वहीं तीसरे को आर्म्स एक्ट की धारा में चार वर्ष कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मिली है. अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी है. सभी सजा कमव्रती अर्थात एक सजा पूर्ण होने पर दूसरी सजा प्रारंभ होगी.

वहीं तीसरे आरोपित विजय दास को आईपीसी की धारा 414 के अन्तर्गत दो वर्ष की कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. बता दें कि तत्कालीन मनियारी थानाध्यक्ष अमित कुमार ने मामला दर्ज कराया था.

इसमें कहा था कि 13 जनवरी 2017 को हरिशंकर मनियारी गांव के आम बगान में कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे. पुलिस ने छापेमारी कर बगान से विकास, संदीप, उदित झा को गिरफ्तार कर लिया. वहीं जितेंद्र राय और राजा कुमार भागने में सफल रहा.

पकड़े गए बदमाश विकास के पास से एक पिस्टल, चार गोली और नशे की गोली एंटीवान की 30 टैबलेट जब्त की गयी. वहीं संदीप के पास से एक कट्टा, चार कारतूस और एंटीवान की 30 टैबलेट मिली. उदित के पास से एक चाकू और पल्सर बाइक जब्त की गई।

आरोपितों की निशानदेही पर सदातपुर से लूटी गयी दाल लदी पिकअप को पुलिस ने पटना से बरामद किया था. इस दौरान पुलिस ने विजय दास को पटना से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपिताें के विरुद्ध 23 फरवरी 2017 को काेर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

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