बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए उनके ऑनलाइन हाजिरी से जुड़ा अपडेट है. शिक्षा विभाग की ओर से ई-शिक्षाकोष एप पर नया नियम लागू कर सख्ती और बढ़ा दी गई है. अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे के अंदर रहकर ही एप पर अटेंडेंस बनाना होगा.

इससे पहले उपस्थिति दर्ज करने के लिए 500 मीटर तक का दायरा निर्धारित था. विभाग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक स्कूल से 34 मीटर से अधिक दूरी पर होगा, तो एप में ‘अनुमति अस्वीकृत’ का मैसेज दिखाई देगा और उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकेगी.


जानकारी के अनुसार, ई-शिक्षाकोष एप में लोकेशन आधारित उपस्थिति प्रणाली को और सख्त किया गया है. नई व्यवस्था के तहत स्कूल की लोकेशन सिस्टम में पहले से निर्धारित की गई है.



शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के बाद ही एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करनी होगी. साथ ही ‘गेट स्कूल लोकेशन’ ऑप्शन पर क्लिक कर स्कूल का सही लोकेशन अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है.


शिक्षकों को एप का लेटेस्ट वर्जन उपयोग करने, मोबाइल का जीपीएस और इंटरनेट कनेक्शन चालू रखने और स्कूल का सही लोकेशन समय-समय पर अपडेट करने की सलाह दी गई है.















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