बिहार के गोपालगंज जिले में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडे को राहत मिली है. एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह आदेश गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.

विधायक पप्पू पांडेय की ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने दलील पेश की. जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया. मामले की अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी. कोर्ट में इस दौरान काफी गहमागहमी का माहौल रहा.


इस केस में विधायक के भाई सतीश पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका और पहले से जेल में बंद भोला पांडेय समेत अन्य आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक देववंश गिरी ने जानकारी दी कि कोर्ट ने फिलहाल विधायक और उनके सीए की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.



विधायक अमरेंद्र पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी पर फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जा करने के लिए भू-माफियाओं के साथ साजिश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


जबकि भोला पांडेय सहित चार को पुलिस इसी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इस मामले में मीरगंज थाना इलाके के सेमराव गांव निवासी जितेंद्र कुमार राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई है.
















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