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अब गुप्त मतदान से होगा सदस्यों का चयन, नई व्यवस्था लागू

विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन को लेकर सरगर्मी तेज होगी. समस्तीपुर जिला के नगर निकायों में स्थायी समिति के सदस्यों के चयन की नई व्यवस्था लागू हो गई है. विधानसभा चुनाव के चलते अभी माहौल शांत है. रिजल्ट आने और सरकार बनने के बाद जिले भर के नगर निकायों में सरगर्मी तेज हो जायेगी.

अब नगर निकायों में सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा. अधिक मतदान पाने वाले पार्षद ही सशक्त स्थाई समिति के सदस्य चयनित होंगे. अभी तक सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन महापौर, मुख्य पार्षद व अध्यक्ष के द्वारा नामित करने की व्यवस्था है. लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया गया है. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

इससे पहले इस संशोधन के अध्यादेश पर कैबिनेट ने पहले ही मुहर लगा दी थी. अब इस अध्यादेश को बिहार गजट में प्रकाशन होने के साथ नई नियमावली को लागू कर दिया गया है. बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के तहत अब छह महीने के अवधि के भीतर सशक्त स्थाई समिति के गठन के लिए निर्वाचन कराने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी.

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