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Covid-19 : चौथी लहर का ड’र? जानें- किस राज्य में लागू हुए क्या नियम

कोरोना वायरस के नए केसों में तेजी से हो रहे इजाफे के चलते दिल्ली में एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो उसे 500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में कोरोना के केसों में तेजी के चलते चौथी लहर आने की आशंका पैदा हो गई है। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी गई हैं। यही नहीं आने वाले दिनों में पाबंदियों में इजाफे की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं।

coronavirus returned in delhi ddma decision 500 rupees fine imposed for not  wearing mask prt | Coronavirus: दिल्ली में फिर से लौटा पाबंदियों का दौर,  मास्क न लगाने पर लगेगा इतने रुपये

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही ऐलान किया था कि अब सूबे के 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने आदेश जारी किया है कि राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

यह नियम जिन जिलों में लागू किया गया है, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे उन लोगों के बारे में पता लगाएं, जिन्हें अभी टीका नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि सभी का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि वायरस पर लगाम कसी जा सके।

Covid Numbers Up In Haryana Gurugram as Masks No Longer Mandatory in  Haryana Delhi Covid - India Hindi News - हरियाणा में मास्क पहनना अब अनिवार्य  नहीं, गुरुग्राम में कोविड मामलों ने

हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के केसों में इजाफे के चलते पाबंदियां लागू कर दी हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एनसीआर में आने वाले राज्य के 4 जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर शामिल हैं। गुरुग्राम में स्कूलों में भी कोरोना के केस मिले हैं, लेकिन अब तक संस्थानों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है।

HC में बोली दिल्ली सरकार- कोरोना के मद्देनजर प्राइवेट कार के अंदर भी मास्क  लगाना अनिवार्य - Delhi govt has told HC that masks are mandatory even  inside a private car - AajTak

चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा कर रखें। सार्वजनिक स्थानों, वाहनों, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स में प्रशासन ने नियमों का पालन करने ककी सलाह दी है। इसके अलावा इंडोर गैदरिंग और स्कूलों में भी कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। बुधवार सुबह आए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में 2,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके अलावा एक्टिव मामलों की संख्या भी तेजी से बढ़ते हुए 2 हजार के पार पहुंच गई है। स्कूल खोले जाने और सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में इजाफे के बाद से कोरोना केस बढ़े हैं और भविष्य में कुछ और पाबंदियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

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