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मतदाता को प्रलोभन देना, शराब, कपड़ा या धन का वितरण करना दंडनीय अपराध

रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय स्थित निर्वाचन सभागार में मंगलवार को 139 रोसड़ा एवं 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं के साथ निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार की बैठक आयोजित की गई.

इसमें शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई दिशा-निर्देश दिये गये. एसडीओ संदीप कुमार ने सभी प्रत्याशियों से आचार संहिता के पालन की अपील करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी मतदाता को प्रलोभन देना, शराब, कपड़ा या धन का वितरण करना दंडनीय अपराध है.

यदि ऐसी कोई गतिविधि कहीं भी देखी जाये तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें. उन्होंने प्रत्याशियों को अपने चुनावी आय-व्यय का ब्यौरा समय पर जमा करने का निर्देश दिया. इसके लिए 25, 30 अक्टूबर एवं 4 नवंबर की तिथियां निर्धारित की गई है.

साथ ही प्रत्याशियों को चुनावी सामग्री एवं खर्च से संबंधित रेट चार्ट भी उपलब्ध कराया गया. ताकि व्यय का सही-सही हिसाब प्रस्तुत किया जा सके. इसमें व्यय प्रेक्षक, डीसीएलआर कंचन कुमारी झा सहित दोनों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार एवं उनके अभिकर्ता उपस्थित थे.

निर्वाची पदाधिकारी ने अंत में कहा कि पारदर्शी व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है. इसलिए सहयोग और सतर्कता दोनों आवश्यक है.

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