बिहार : ऑनलाइन कंपनियों से सामान मंगाना अब काफी लोकप्रिय हो चुका है, लेकिन कई बार इसमें दिक्कतें भी सामने आ जाती हैं। कभी भुगतान के बावजूद सामान नहीं मिलने, कभी सामान मिलने में देरी तो कभी आर्डर की गई चीज की बजाय कुछ और डिलेवरी करने की शिका’यतें अक्सर आती रहती हैं।
बेगूसराय के एक शख्स का दावा है कि उसे 17 हजार रुपए का मोबाइल आनलाइन भुगतान के बाद भी नहीं मिला। बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने धो’खाधड़ी के इस मामले में देश की अग्रणी ई-कामर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिर’फ़्तारी वा’रंट जारी करने का निर्देश दिया है।
फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति एवं बंधन बैंक के प्रबंधक के खिलाफ नगर थाना क्षेत्र निवासी राजेश कुमार ने परिवाद दायर किया था। इसमें आरो’प लगाया था कि मोबाइल खरीदने के लिए 17 हजार रुपये अपने पुत्र बंधन बैंक के खाते के माध्यम से फ्लिपकार्ट को भेजा था, परंतु मोबाइल नहीं मिला।
बताया गया कि बंधन बैंक से रुपये ट्रांसफर नहीं किए गए हैैं। मामले में परिवादी के अधिवक्ता ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अगाह किया तो फ्लिपकार्ट की ओर से कहा गया कि खाते में रुपये नहीं जमा हुए हैैं।
इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने संज्ञान लिया और फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया। बावजूद सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में बंधन बैंक के प्रबंधक ने दो माह पूर्व अग्रिम जमानत ले ली है।
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