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18 दिन ही रही राहत, फिर लौटा पाबंदियों का दौर, जानें- कहां क्या नियम

कोरोना नियमों से राहत के महज 18 दिन बाद ही एनसीआर के कई जिलों में प्रतिबंध लौट आए हैं। केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट ऐक्ट को हटाते हुए 31 मार्च से लोगों को छूट दे दी थी लेकिन कोरोना के एक बार फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

corona guidelines ends in india only mask and social distancing nesseary  corona prohibition ends in india :देश में कोरोना की पाबंदियां खत्म, अब केवल  दो गज दूरी और मास्क है जरूरी -

गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में अब लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने चार  जिलों के लिए नियमों का ऐलान किया है और कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने वालों का चालान किया जाए। इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद के अलावा झज्जर और सोनीपत भी शामिल हैं।

गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसका 500 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत सात शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने का आदेश जारी किया गया है।

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वहीं दिल्ली सरकार ने मास्क को अनिवार्य तो नहीं किया लेकिन जनता से मास्क लगाकर बाहर निकलने की अपील की है।

हरियाणा के चार जिलों में भी मास्क न लगाने पर 500 रुपये के जुर्माने की बात कही गई है। यह जुर्माना, पुलिस, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी वसूलेंगे। नोएडा में अभी मास्क को अनिवार्य किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि नियम का उल्लंघन करनने पर कितना जुर्माना देना होगा।

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