मधुबनी नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन पर शहरी आवास योजना की राशि के गबन का आरोप है।
मामला 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार के गबन का है । बताते चले कि नगर थाना में कांड संख्या 101 में पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी जटा शंकर झा व तत्कालीन प्रधान सहायक शंकर झा दोनों पर शहरी आवास योजना की राशि के गबन का आरोप है।
इनमें से शंकर झा को पुलिस जेल भेज चुकी है। गिरफ्तारी से बचने केलिए जटा शंकर झा ने एडीजे तृतीय आशुतोष पांडेय की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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