बिहार के शिक्षकों के लिए इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पहले आवेदन करने वाले शिक्षकों को भी अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना होगा. नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस बार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि स्थानांतरण के लिए सभी शिक्षकों को पोर्टल पर जाकर नया आवेदन भरना होगा. इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को तीन जिलों तक की प्राथमिकता चुनने का विकल्प मिलेगा.



विभाग का दावा है कि इस बदलाव से न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया सरल होगी बल्कि गलतियों और विवादों की गुंजाइश भी कम होगी. बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर अब केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.



जिन शिक्षकों ने पहले स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, उन्हें भी अब दोबारा से यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अधिकारी ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर अपडेट रहे और किसी भी शिक्षक का रिकॉर्ड अधूरा न छूटे.






























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