समस्तीपुर : जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह को कोर्ट ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी हो कि दोनों पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा था। मामाले में बहस के दौरान इसमें पूर्व विधायक और उनके भाई को दोषी पाया गया था।
मामाला समस्तीपुर के एडीजे 3 प्रणव कुमार झा के कोर्ट में चल रहा था। हालंाकि, मामला विभुतिपुर थाना क्षेत्र का 21 साल पुराना है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मामले में दोनों को सजा सुनाई।
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