ताजमहल के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 2015 के अपने निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर दोहराया।

शीर्ष अदालत ने आठ मई 2015 को अपने आदेश में कहा था कि टीटीजेड में बिना अदालत की पूर्व अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा जा सकता।

यह कदम वनों की कटाई रोकने और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ताजमहल के पांच किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्रों के संबंध में आठ मई 2015 का आदेश लागू रहेगा। ऐसे मामलों में पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए आवेदन करना होगा, भले ही पेड़ों की संख्या 50 से कम हो।



यह अदालत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से सिफारिश मांगेगी और उसके बाद पेड़ों को काटने की अनुमति देने पर विचार करेगी।


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