बिहार: भागलपुर में लगातार हर्ष फा’यरिंग की हो रही घ’टनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीरता बरत रहा है। शादी समारोह के दौरान हर्ष फाय’रिंग पर रोक लगाने को लेकर एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने भागलपुर सहित सभी जिलों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है। एडीजी ने यह साफ कर दिया है कि होटल, धर्मशाला, विवाह भवन या अन्य शादी समारोह स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे का होना जरूरी है। जहां सीसीटीवी लगे होंगे, उन्हीं स्थलों पर शादी समारोह की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।
पता करनी होगी वर-वधु दोनों पक्षों की संख्या
एडीजी ने कहा है कि जहां शादी समारोह होगा, वहां के संबंधित थानाध्यक्षों पर वर और वधु पक्ष से आने वाले लोगों की संख्या का सही पता लगाने का दायित्व होगा। यह भी पता लगाना होगा कि दोनों पक्षों से आने वाले लोग कहां ठहरने वाले हैं। वे जिन जगहों पर रुकने वाले होंगे, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा। इससे पता चल सकेगा कि आने वाले किन लोगों के पास हथियार है और वे कब फायरिंग की तैयारी कर रहे हैं। सीसीटीवी में ऐसा दिखने पर तुरंत वहां पुलिस अधिकारी पहुंचेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे।
गांवों की जिम्मेवारी चौकीदारों के कंधों पर
ग्रामीण क्षेत्रों में हर्ष फाय’रिंग पर रोक लगाने को लेकर भी निर्देश जारी किये गए हैं। थाना परिसर में हर सप्ताह होने वाले चौकीदार परेड के दौरान वे गांवों में अगले सप्ताह आयोजित शादी समारोह की जानकारी थानेदारों को देंगे। इसकी भी जानकारी चौकीदार को देनी होगी कि किन शादी समारोह में हर्ष फाय’रिंग की संभावनाएं हैं। सूचना मिलते ही संबंधित थाना के थानेदार विवाह स्थल पर जाकर लोगों को सतर्क और जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हर्ष फा’यरिंग से क्या नुकसान हो सकता है। इसको लेकर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
भागलपुर में हर्ष फा’यरिंग में जा चुकी हैं कई जा’नें
भागलपुर में हर्ष फाय’रिंग में कई जानें जा चुकी हैं। पिछले साल जुलाई महीने में इशाकचक थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दो लोग ज’ख्मी हो गए थे। मो इंतेसार की शादी के दौरान हुई फाय’रिंग के दौरान लोदीपुर के रहने वाले मो मेराज को गो’ली लग गई थी। वह ज’ख्मी हो गया था। 26 जुलाई को मो अफसर अली के बयान पर केस दर्ज किया गया था। पिछले साल कहलगांव में भी हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी। बिहपुर के भ्रमरपुर में भी पिछले साल हर्ष फायरिंग मामले में केस दर्ज किया गया था।
इस बाबत भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि हर्ष फायरिंग को लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। हर्ष फायरिंग की आशंका होने पर पहले ही लोगों को सतर्क और जागरूक किया जाएगा। कहीं हर्ष फायरिंग की घटना होती है तो त्वरित कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।
हर्ष फायरिंग को लेकर एडीजी के ये हैं निर्देश
– हर्ष फायरिंग की घटना होने पर एसपी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, डीआईजी करें मामले की मॉनिटरिंग।
– विवाह स्थल, होटल, धर्मशाला और शादी में बुक होने वाले ऑर्केस्ट्रा की सूची थानों के रजिस्टर में किये जाएं दर्ज।
– संबंधित थानों के थानेदार आयोजनकर्ताओं से हर्ष फायरिंग नहीं होने को लेकर घोषणा पत्र जरूर भरवाएं।
– विवाह आयोजन वाले स्थलों पर हर्ष फायरिंग में कानूनी कार्रवाई से संबंधित सूचना पट्ट जरूर लगाएं।
– हर्ष फायरिंग में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो तब भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
– हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति के आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कराई जाएगी।
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