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हाईकोर्ट के इस फैसले से मचा हड़कंप

बिहार में 83 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हड़कंप मच गया है।

पूरा मामला सीवान जिले के पंचायत और प्रखंडों में पदस्थापित 83 नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है।

बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार के तहत साल 2020 में की की गई थी। यही नहीं यह सेवा भी दे रहे थे।

इनकी नियुक्ति पर राज्य अपीलीय प्राधिकार के तहत चुनौती दी गई और इस नियुक्ति को तर्क दिया गया कि नियुक्ति अवैध ढंग से की गई है।

इसके बाद इस मामले की सुनवाई राज्य आपीलीय प्राधिकार ने की और इन कुल 83 शिक्षकों को तत्काल पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया था।

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