PATNA : पटना हाईको’र्ट में कोरो’ना महामा’री को लेकर दा’यर सात लोकहि’त याचि’काओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मामले पर सु’नवाई के दौरान राज्य के महाधि’वक्ता ललित किशोर ने को’र्ट को बताया कि राज्य सरकार ने आरटी पीसीआर जां’च के शु’ल्क में कमी करने का फै’सला लिया है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि ढाई हजार के बदले पंद्रह सौ शु’ल्क किये जाने के बारे में एक से दो दिनों के भीतर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं, जेपी सेनानी दिनेश कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने को’र्ट को बताया कि पूरे राज्य की आबादी का दो प्रतिशत लोगों का भी कोरो’ना टे’स्ट नहीं हुआ है। बारह करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी पीसीआर मशीनें हैं। उनका कहना था कि कोविड अस्प’तालों में सुप्रीम कोर्ट व हाईको’र्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं।
अधिवक्ता निखिल अग्रवाल ने एंटी बॉडीज टेस्ट का मु’द्दा कोर्ट में उठाया। सभी प’क्षों की ओर से पेश दली’ल को मुख्य न्या’याधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्या’यमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनी। को’र्ट ने कहा कि सरकार की ओर से का’र्रवाई की जा रही है। आगे से जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ की हड़’ताल सहित कोविड वे’स्ट निस्ता’रण और कोविड से हुई मौ’त के बाद अंतिम सं’स्कारों से जुड़े मु’द्दों पर विचार किया जायेगा। को’र्ट ने मामले पर सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का आदेश दिया।
Be First to Comment