पटना: बिहार के पर्यावरण मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की ओर से दायर अपील पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। और फिर से घरेलू हिंसा व तलाक संबंधी मामले पर जल्द सुनवाई करने का आदेश दिया। इस मामले में पत्नी ऐश्वर्या राय तलाक नहीं चाहती हैं, जबकि मंत्री तेजप्रताप ने तलाक की इच्छा जाहिर की है।
घरेलू हिं’सा के तहत होगी सुनवाई
आपको बता दें पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दोबारा निचली अदालत में फिर से घरेलू हिं’सा मामले पर सुनवाई होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति पी बी बजन्थरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने सुनाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को को घरेलू हिंसा को लेकर दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा तीन महीने में करने का निर्देश दिया है। 2018 में हुई थी तेज प्रताप की शादी
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने दोनों से आपसी सहमति से रास्ता निकालने की बात कही थी। और दोनों की काउंसलिंग भी हुई थी। हालांकि तेज प्रताप ने ऐश्वर्या के साथ रहने से मना कर दिया था। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। लेकिन ये शादी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। छह महीने में ही शादी टूटने की कगार पर आई। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने फैमिली कोर्ट में तलाक का आवेदन दे दिया था। वहीं ऐश्वर्या ने आ’रोप लगाया था कि उनकी सास राबड़ी देवी दहेज के लिए अ’त्याचार करती है। और तेज प्रताप की बहनों पर भी गं’भीर आरो’प लगाए थे। इस मामले की शिकायत सचिवालय थाने में दर्ज हुई थी।
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