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#BREAKING: पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 पर लगाई रोक

पटना: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से इस वक्त की बड़ी खबर! पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर फिलहाल रोक लगा दी हैं। गौरतबल है कि बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली निकाली थी। पहली बार प्रश्न पत्र लीक को लेकर मार्च में परीक्षा रद्द हुई थी।

 

BPSC TRE 3: Important notice related to admit card issued for the candidates of teacher recruitment examination - BPSC TRE 3: शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड से जुड़ा

वहीं अब री एग्जाम से पहले पटना हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है।

 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए।

 

 

गौरतलब है कि इस संबंध में गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश दिया है। बता दें, TRE-3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है।

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