मुजफ्फरपुर: न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर एडीजे-14 की कोर्ट ने एसएसपी को सदेह हाजिर होकर कारण बताने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। मामला कांटी थाना से जुड़ा है।
कांटी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में दो युवकों को गिर’फ्तार कर जेल भेज दिया था। इसमें दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी आयुष कुमार और अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी अवनीत कुमार शामिल है। पिछले साल 13 नवंबर को छपरा स्थित काली मंदिर के समीप छापेमारी की गई थी। इसमें अप’राध की योजना बनाते हुए दोनों को आर्म्स के साथ गिर’फ्तार किया था।
पूछताछ के बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत भेज दिया था। अवनीत के परिजनों ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। वहां से एडीजे 14 की कोर्ट में जमानत अर्जी को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिवक्ता ने कोर्ट में कांटी पुलिस पर गंभीर आ’रोप लगाए।
कोर्ट को बताया कि अवनीत को ज’बरन उठाया गया है। बेवजह हिरासत में रखकर परेशान किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने कांटी पुलिस से 12 और 13 नवंबर को थाना का सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
अपर लोक अभियोजक डॉ. संगीता शाही ने कांटी थानेदार को सूचना दी थी। 20 और 24 दिसंबर को सुनवाई हुई। पांच जनवरी को सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज पेश करना था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद एसएसपी को छह जनवरी को शो कॉज किया गया। 12 जनवरी को भी एसएसपी नहीं पहुंचे। लोक अभियोजक डॉ. संगीता शाही ने बताया कि थानेदार पहुंचे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

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