Press "Enter" to skip to content

पटना राजीव नगर बुलडोजर ए’क्शन: हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, बिजली-पानी सेवा भी होगी बहाल

बिहार की राजधानी पटना में राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के एक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वहां रह रहे किसी भी नागरिक को तंग न किया जाए और साथ ही उनकी बिजली और पानी की सेवाएं भी बहाल कर दी जाएं।

वहीं हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस और अधिकारियों की नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्रशासन ने पूछते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों की गई। क्या प्रशासन रविवार को काम करता है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई में पटना डीएम चंद्रशेखर, सीओ सदर, हाउसिंग बोर्ड के एमडी व एस्टेट ऑफिसर को उपस्थित रहने के लिए कहा है। पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई 2022 को करेगा।

नेपाली नगर में कार्रवाई के दौरान मचा था बवाल

रविवार को पटना प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ राजीव नगर के नेपाली नगर पहुंची थी और वहां अतिक्रमण गिराना शुरू कर दिया था।

इस बात से भ’ड़के लोगों ने बवाल मचाते हुए खूब हंगामा किया था। पुलिस की टीम को लाठी का सहारा भी लेना पड़ा था। सोमवार को टीम फिर कार्रवाई के लिए पहुंची थी लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी।

 

Share This Article
More from ADMINISTRATIONMore posts in ADMINISTRATION »
More from BIHARMore posts in BIHAR »
More from JUDICIARYMore posts in JUDICIARY »
More from PATNAMore posts in PATNA »
More from STATEMore posts in STATE »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *