गोपालगंज : जिले में उत्पाद विभाग अब बिहार उत्पाद अधिनियम मद्य निषेध के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करेगा। गाड़ियों की नीलामी आगामी 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी।
इसके लिए उत्पाद विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के दौरान शराब अधिनियम के तहत वैसी गाड़ियों को जब्त किया गया है। जिन गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही थी।
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिले में कुछ महीने के अंदर 382 गाड़ियों को जब्त किया गया था। इनमें कई लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, बस और ट्रक शामिल हैं। इन गाड़ियों की सूची तैयार की गई है।
इन गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी। तीन दिनों तक यह नीलामी की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने कहा कि इस नीलामी में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जब्त की गई गाड़ियां बलथरी चेक पोस्ट पर रखी गयी हैं। इसके अलावा जिले के सभी थानों में गाड़ियां जब्त हैं।
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नीलामी से पहले इन गाड़ियों को देख सकता है। नीलामी में शामिल गाड़ियां जैसी हैं, वैसी हालत में ही नीलाम की जाएंगी।
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