बिहार के बांका जिले के धोरैया बाजार में पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 162 अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है. लेकिन, पुलिस बल की कमी के कारण बुधवार को निर्धारित कार्रवाई नहीं हो सकी.

अंचलाधिकारी श्रीनिवास कुमार सिंह ने बताया कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को खाली नहीं किया है. प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए तीन बार अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी थी.


नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि लोग स्वेच्छा से झोपड़ी, दुकान और अन्य निर्माण हटा लें, अन्यथा जबरन हटाया जाएगा. इसके बावजूद धोरैया बाजार की सरकारी जमीन पर लोगों का कब्जा बरकरार है.


कुछ स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि पास के कुरमा हाट में धोरैया से अधिक अतिक्रमण है, जहां साप्ताहिक बाजार के कारण सड़कें पूरी तरह जाम हो जाती हैं. आरोप है कि वहां तो पक्के निर्माण तक किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. धोरैया बाजार में कार्रवाई की तैयारी के बीच यह सवाल प्रशासन की निष्पक्षता पर भी उंगलियां उठा रहा है.।


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