दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने कस्टडी में लिए गए अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एक बार फिर से मंगलवार 27 मई तक न्यायायिक हिरासत में भेज दिया है.

भाजपा विधायक 2019 को एक मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन महीने की सजा सुनाई थी जिसमें विधायक को कोर्ट ने अपने बचाव में न्यायालय में अपील करने के दौरान कोर्ट ने न्यायायिक हिरासत में भेज दिया था. एक बार फिर न्यायालय ने विधायक की न्यायायिक अवधि को बढ़ा दिया है. भाजपा विधायक ने कहा की कोर्ट के निर्देश को स्वीकार करते हुए आदेश का सम्मान करते हैं.



विधायक मिश्रिलाल यादव की अधिवक्ता रेणू झा ने कहा कि एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दो निर्देश दिए. इसमें प्रतिवादी मिश्रिलाल यादव के द्वारा तीन महीने की सजा और 500 रुपया अर्थदण्ड के बरकरार रखा गया है. विधायक की अर्जी को खारिज कर दिया गया है. उमेश मिश्र द्वारा की गई अपील में कहा गया है कि धारा 323 में कम सजा दी जबकि 523 को अकियूटल किया गया है इसमें सजा होनी चाहिए.



कोर्ट ने धारा 506 में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई की. इसमें उन्हें आंशिक रुप से दोषी पाया गया है. इस मामले पर फिर से कोर्ट में 27 मई को सजा पर सुनवाई की जाएगी इसमें तय होगा कि उसे कितना सजा मिलना चाहिए. अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में छह महीने से दो साल की सजा हो सकती है.



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