पटना : पर्वों के मौके पर बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गयी है। अब पुलिसकर्मी एक नवंबर से 12 नवंबर तक कोई भी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। ऐसा आदेश दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।
आगामी 1 से 12 नवम्बर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक रहेगी। पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। इससे पहले दुर्गापूजा और होली के समय भी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगायी गयी थी।
डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर एडीजी विधि-व्यवस्था विनय कुमार ने इस आदेश से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक पुलिसकर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है।
हालांकि विशेष परिस्थितियों में बहुत जरूरी होने पर अवकाश दिया भी जा सकता है। लेकिन, इससे पहले जिला, रेल और अन्य इकाइयों के वरीय पुलिस अधिकारी से उन्हें अनुमति लेनी होगी। आदेश की कॉपी सभी जिलों के एसएसपी-एसपी के अलावा इकाइयों और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के कमांडेंट को भेज दी गई है।
पहले भी लगायी गयी थी रोक
इससे पहले दुर्गापूजा के अवसर पर भी पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगाई गई थी। दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस बलोंे की जरूरतों को देखते पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया था। इस मौके पर 4 से 18 अक्टूबर तक पुलिस अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार की छुट्टी पर रोक लगायी गयी थी।
इसी वर्ष होली और उसके बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगी थी। यह तीसरी तीसरी बार है जब त्योहारों को देखते हुए पुलिस में छुट्टी पर रोक लगायी गयी है। हालांकि, इस दौरान भी पुलिसकर्मियों को छुट्टी दी जाती है। लेकिन, इसके लिए आला पुलिस अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है।
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