PATNA : बिहार में जारी कोरो’ना महामा’री के क’हर और इससे उत्पन्न गंभी’र हाला’त पर पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवा’ब मांगा है. मामले की सुन’वाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कोर्ट द्वारा उठाये गए प्र’श्नों का विस्तृत ब्यौरा अगली सुन’वाई में पेश करने को कहा गया है. दिनेश कुमार सिंह की जनहि’त या’चिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के 20 अगस्त तक की मो’हलत दी है.
कोर्ट ने कोरो’ना सं’कट से नि’बटने, कोरो’ना मरी’जों की जां’च और इला’ज की व्यव’स्था का पूरा ब्यौरा मांगा था. इसके साथ ही हाइकोर्ट ने जिला स्तरीय कोरोना अस्पतालों की जानकारी, वहां कार्यरत डॉ’क्टरों, न’र्स, मेडि’कलकर्मियों का विस्तृत जानकारी देने का भी निर्दे’श दिया था. पिछली सुन’वाई में कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में कोरो’ना मरी’जों की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन जां’च और इला’ज की पर्याप्त सुवि’धा नहीं है.
गुरुवार को कोर्ट ने राज्य सरकार को अस्प’तालों में ऑक्सी’जन सिलेंडर, वेंटि’लेटर व अन्य कोरो’ना इला’ज की सुविधा का ब्यौरा देने का निर्दे’श दिया है. याचि’काकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 9 आरटीपीसीआर होने की बात राज्य सरकार ने बताई है जिससे कोरोना की सही जां’च होती है लेकिन 12 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में इससे जां’च कैसे संभव होगा. इस मामले में अगली सुन’वाई 20 अगस्त को होगी.
मालूम हो कि बिहार में कोरो’ना के मरीजों की संख्या 90 हजार के पार जा चुकी है. राज्य में रोज औसतन तीन हजार के करीब नए केस आ रहे हैं. इस बीमारी से राज्य में अभी तक 465 लोगों की मौ’त हो चुकी है और ये आंक’ड़ा भी रोज बढ़ रहा है. बिहार में कोरोना का सबसे अधिक क’हर राजधानी पटना पर ब’रपा है और पटना में रोजाना नए मरी’जों के मिलने का सिलसि’ला भी जारी है.
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