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दरभंगा: मासूम से दु’ष्कर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा

दरभंगा की एक अदालत ने व’हशी दरिं’दे गुड्डू झा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. गुड्डू झा को अदालत में ढाई साल के मासूम के साथ दु’ष्कर्म करने का दो’षी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

ढाई साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले को अदालत ने सुनाई आजीवन सश्रम  कारावास की सजा - court sentenced life time imprisonment to guilty of rape  with minor girl –

साल 2020 में गुड्डू जाने एक बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने बहला कर दु’ष्कर्म की घट’ना को अंजाम दिया था. बाद में पुलिस ने उसे गिर’फ्तार किया और पूरी कानूनी प्रक्रिया चलाई गई. लगभग 13 दिन पहले गुड्डू झा को कोर्ट ने दो’षी क’रार दिया था और अब उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा.

गुड्डू झा के ऊपर कोर्ट ने 50 हजार का आर्थिक दं’ड भी लगाया है. यह राशि कोर्ट ने पी’ड़िता को देने का आदेश दिया है. साथ ही साथ कोर्ट ने पी’ड़िता के पुनर्वास के लिए विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत 10 लाख देने का आदेश दिया है. जिला विधिक प्राधिकार के जरिए यह मुआवजा पी’ड़िता को दिया जाएगा.

मासूम से दु’ष्कर्म के दो’षी गुड्डू झा को पोक्सो एक्ट के अलावा अन्य धाराओं में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. धारा 376 और 376 2 एम के साथ-साथ पोक्सो एक्ट के तहत यह फैसला सुनाया गया है.

बता दें कि दरभंगा के कमतौल थाना इलाके में 5 साल की मासूम के साथ गुड्डू झा ने अगस्त 2020 में है’वानियत भरी घट’ना को अंजाम दिया था. पी’ड़िता कई महीनों तक दरभंगा डीएमसीएच और बाद में पटना पीएमसीएच में एडमिट रही थी. डॉक्टरों को उसकी हालत में सुधार के लिए कई बार सर्जरी करनी पड़ी थी.

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