बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार ने साल 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलााओं और युवाओं के लिए इस योजना को लागू किया है।
योजना के तहत लाभार्थियों को चयन के बाद अपना निजी उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक का पैसा बिना ब्याज के उधार देगी। जिसमें से अधिकतम 50 प्रतिशत ( 5 लाख तक ) सरकार द्वारा सहयोग भी मिलेगा। इस योजना के लिए उद्योग विभाग की वेबसाइट के जरिए रजिस्टर किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग द्वारा चयन कर लिस्ट जारी की जाती है। योजना बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016 के आधार पर चलाई जा रही है।
योजना की पात्रता शर्तें
योजना के लिए विभाग ने कई पात्रता शर्तें भी रखीं हैं। योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी है कि व्यक्ति बिहार का नागरिक हो। अनुसूचित जाति और जनजाति, महिला या युवा वर्ग का हिस्सा हो। एजुकेशन के तौर पर कम से कम बारहवीं, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या ITI पास हो। लाभुक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष हो और प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू बैंक खाता हो।
ऐसे करें आवेदन
बिहार सरकर के उद्यम विभाग की वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद चयन की सूची अपलोड की जातीं है। लिस्ट अलग अलग वर्ग के अनुसार जारी की जाती है। लिस्ट में नाम होने के बाद उद्योग के विषय में पूरी जानकारी मांगी जाती है और उसके अनुसार ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आर्थिक सहायता और एक्सपर्ट की सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
इन डाक्यूमेंट्स को रखें तैयार
योजना का लाभ लेने के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मेट्रिक प्रमाण पत्र, बारहवीं या उसके समक्ष योग्यता का सर्टिफिकेट ,जाति प्रमाण पत्र ( महिला के मामले में पिता के नाम के आधार पर जाति ), आधार और पैन कार्ड, संगठन प्रमाण पत्र, महीने भर के अंदर खींची गई फोटो, हस्ताक्षर, बैंक अकॉउंट स्टेटमेंट और रद्द किया गया चेक की आवश्यकता है।
बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वयं के उद्योग लगाने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है। योजना के जरिए सूबे में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
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