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अभी जेल में रहेंगी खुशबू सिंह: पटना के जिम ट्रेनर पर जा’नलेवा ह’मले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

पटना के जिम ट्रेनर विक्रम सिंह पर हुए जा’नलेवा ह’मला मामले में जेल में बंद खुशबू सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झट’का लगा है। सिंह की तरफ से नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिम ट्रेनर के वकील द्विवेदी सुरेंद्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की डबल बेंच ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया। डबल बेंच ने माना कि इस कांड में खुशबू ही मुख्य आरो’पी है और साजि’शकर्ता है। इसलिए इसकी जमानत याचिका को खा’रिज कर दिया।

केस की सुनवाई वर्चुअल मोड में हुई। सुरेंद्र के अनुसार, 13 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एएम बदर की बेंच ने जमानत याचिका को खारिज किया था। साथ ही ट्रायल कोर्ट को इस मामले का ट्रायल 9 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के लिए जो आधार पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, वह सही है। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। खुशबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील राजेश कुमार और बिहार सरकार की ओर से वकील देवाशीष भरुका शामिल हुए थे।

18 सितंबर की सुबह-सुबह हुई थी वारदात

पिछले साल 18 सितंबर की सुबह कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को उनके घर के पास ही घात लगाए अपराधियों ने 5 गो’ली मा’री थी। इस वारदात ने राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में सनसनी मचा दी थी। क्योंकि, वारदात के कुछ घंटे बाद ही पटना के फेमस फिजियोथेरेपिस्ट राजीव सिंह और उनकी वाइफ खुशबू सिंह का नाम जुड़ गया था।

लंबी पूछताछ और जांच के दरम्यान मिले ठोस सबूतों के आधार पर पटना पुलिस ने राजीव सिंह और खुशबू सिंह को गिरफ्तार किया था। इस कांड के लिए सुपारी लेने वाला और खुशबू का पुराना दोस्त मिहिर यादव और इसके जरिए सुपारी लेने वाले अपराधी भी पकड़े गए थे। हालांकि, कुछ दिनों के बाद खुशबू के फिजियोथेरेपिस्ट पति राजीव को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मगर, इस कांड में शामिल खुशबू और उसके साथी अब भी बेउर जेल में कैद हैं।

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