बिहार में अदालत के फैसले ने मिसाल कायम कर दी हैं। दरअसल, घ’टना अररिया की हैं, जहां छह साल की मासूम से रे’प करने वाले मोहम्मद मेजर को गुरुवार यानी आज अदालत ने फांसी की सजा सुना दी हैं। एडीजे-6 सह पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर को दो’षी पाते हुए स’जा के साथ जुर्मा’ना भी लगाया है। रे’प के साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में आजीवन सश्र’म का’रावास और 10 हजार रूपया जुर्मा’ना भी लगाया गया है।इतना ही नहीं, पोक्सो एक्ट में बच्ची के परिवार को डीएलएसए सचिव को विक्टि’म फंड से दस लाख रुपए देने का आदेश दिया गया हैं। अदा’लत ने आ’रोप पत्र दायर होने के बाद केवल तीन सुनवाई और 15 दिन में ही स’जा सुनाकर मिसाल भी कायम की है।
खबर के मुताबिक, एक दिसंबर को हुई घ’टना के बाद 12 जनवरी को जांच अधिकारी रीता कुमारी ने चा’र्जशीट कोर्ट में दा’खिल की थी। 20 जनवरी को मामले में कोर्ट ने संज्ञा’न लिया। 22 जनवरी को आ’रोप गठि’त किया गया। 25 जनवरी को दो’षी करार दिया गया और 27 जनवरी को स’जा सुना दी गई हैं।
जानकारी के मुताबिक, आरो’पी मेजर अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का रहने वाला है। स्पेशल पीपी पाक्सो डॉ श्याम लाल यादव द्वारा बताया गया हैं कि एक दिसंबर 2021 की रात आठ बजे मेजर ने छह वर्षीय बच्ची के साथ दु’ष्कर्म की घ’टना को अं’जाम दिया था। कोर्ट में पेश किये गए ग’वाहों को सुनने और सबू’तों को देखने के बाद जज शशिकांत राय ने आ’रोपी को सजा सुनाई हैं।
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