झंझारपुर स्थित कोर्ट के जज अविनाश कुमार अपने अनोखे फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। इस बाद उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा फैसला सुनाया है, जिसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है। इसकी सराहना भी हो रही है।
फैसले के अनुसार, दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को छह महीना तक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में साफ करने के बाद प्रेस करके उनके घर तक पहुंचाना है। जज ने इस शर्त के साथ आरोपित को नियमित जमानत दे दी हे। जज अविनाश के इस फैसले की चर्चा जिले के साथ पूरे राज्य में हो रही है।
झंझारपुर न्यायालय के एडीजे-1 अविनाश पवार की कोर्ट में लौकहा थाने के एक मामले की सुनवाई चल रही है। एक युवक पर 17 अप्रैल को गांव की महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगा था। पुलिस ने उसे 19 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था। आरोपी युवक उस समय से न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी युवक के वकील ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की। वकील ने बहस के दौरान कहा कि उनका मुवक्किल मात्र 20 वर्ष का है। मामले में पुलिस की जांच पूरी कर चार्जशीट भी जमा कर चुकी है। दोनों पक्ष की ओर से समझौते का आवेदन भी दिया गया है।
समझौते के अनुसार उक्त महिला अब इस केस आगे प्रोसीड नहीं करना चाहती है। इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाय। वकील ने कोर्ट से कहा कि उनका मुवक्किल धोबी समाज से आता है। वह अब समाज की सेवा करना चाहता है।
बचाव पक्ष वकील की जिरह के बाद जज अविनाश पवार ने लीक से हटकर फैसला सुनाया है। जज ने इस शर्त पर आरोपी युवक को जमानत दी है कि रिहा होने के बाद युवक अपने गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में साफ करेगा और आयरन कर उन्हें वापस लौटाएगा। यह कार्य उसे लगातार 6 महीने तक मुफ्त में करना होगा।
इसके साथ ही उसे 10 हजार के दो जमानतदार और अपने गांव के मुखिया या सरपंच अथवा किसी भी सम्मानित सरकारी कर्मी से 6 महीना तक मुफ्त सेवा करने का प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में समर्पित करना होगा। जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजे जाने का निर्देश दिया है, ताकि जमानत पर रिहा होने वाले युवक के अपने गांव में महिलाओं को फ्री सेवा देने पर नजर रख सकेगें।
इससे पहले भी एडीजे अविनाश पवार ने ऐसे फैसले दिये हैं जिसमे समाज सुधार की पहल होती हुई दिखती है।मारपीट के एक आरोपी को अपने घर के आस-पास के नाला की नियमित सफाई की शर्त पर जमानत दी थी
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