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अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 2 जून को फिर जाना होगा जेल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में उन्हें रविवार को सरेंडर करना होगा।

arvind kejriwal arrive at the residence of congress president mallikarjun  kharge for the meeting of the INDIA alliance - इंडिया गठबंधन की बैठक में  भाग लेने खरगे के घर पहुंचे केजरीवाल, इन

दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गि’रफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था कि उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। इस बीच सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली से पंजाब तक चुनाव प्रचार किया।

 

सरेंडर करने की तिथि नजदीक आते देख केजरीवाल ने स्वास्थ्य जांच का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन और बढ़ाया जाए हालांकि शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और नीचली अदालत में जाने की सलाह दी। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने और नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की।

 

 

शनिवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर गलत बयान दिए हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरुरत है।

दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अगली सुनवाई 5 जून करेगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद तय हो गया है कि रविवार दो जून को केजरीवाल को हर हाल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे।

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