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#KERALA में अब 5 से अधिक लोगों के जु’टने पर प्रतिबं’ध, कोरो’ना संक्र’मण से पा’र पाने को पूरे राज्य में धा’रा 144 लागू

THIRUVANANTHAPURAM : कोरो’ना वाय’रस के बढ़ते प्रको’प से पार पाने के लिए केरल सरकार ने अब धा’रा 144 का सहारा लिया है। केरल सरकार ने पूरे राज्य में धा’रा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत राज्य में कोरो’ना वाय’रस के मामलों में वृद्धि को नियं’त्रित करने के लिए पांच से अधिक लोगों के जमावड़े पर बै’न लगा दिया गया है। केरल सरकार ने गुरुवार रात एक आदे’श जारी कर एक जगह पांच से अधिक लोगों के जु’टने पर प्रति’बंध लगा दिया।

मुख्य सचिव विश्व मेहता द्वारा जारी देर रात एक आदेश में कहा गया कि यह आदेश सोशल डिस्टें’सिंग का स’ख्ती से पालन कराने के मक’सद से जारी किया गया है और इसलिए प्रशासन को आईपी’सी की धा’रा 144 लागू करने का निर्दे’श दिया गया है। यह नया आदे’श 3 से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है, ‘राज्य में कोरो’ना के मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण सार्वजनिक गैद’रिंग और सभाएं को’विड-19 संक्र’मण के अत्यधिक प्रसार का एक बड़ा ख’तरा पैदा करती हैं।

इसलिए एक समय में पांच से अधिक लोगों की मौजूदगी या सभा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल डिस्टें’सिंग को स’ख्ती से लागू करने के लिए 1973 की आप’राधिक प्रक्रि’या संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधा’नों को प्रभावित किया जाएगा’।आदे’श में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्दे’शित किया जाता है कि वे अपने जिलों में जमीनी स्थिति का आक’लन करें और कोरो’ना वाय’रस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए धा’रा 144 के तहत संबंधित प्राव’धानों और आदे’शों को ला’गू करें।

बता दें कि केरल में कोरोना वाय’रस के मामलों की संख्या दो लाख पार कर चुकी है। गुरुवार को राज्य में 8135 से अधिक नए केस सामने आए और 29 नई मौ’तों से यह आंकड़ा 771 हो गया है। हाल के सप्ताह में केरल में कोरो’ना वायरस संक्र’मित मरी’जों के मामलों में बड़ा इजा’फा देखने को मिला है। 11 सितंबर को यहां कोरोना के केस एक लाख पा’र हो गए थे। वहीं, 24 सितंबर को यह आंकड़ा डेढ़ लाख पा’र कर गया।

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