पटना: बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई आर्थिक कल्याणकारी योजना चलाती है। जिसमें से एक है राज्य फसल सहायता योजना। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार फसल खराब या नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक मुआवजा देती है। खास बात यह है कि इसमें सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया है। किसानों की फसल 20 प्रतिशत तक बर्बाद हुई है तो ऐसे में उन्हें 7500 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलता है। अगर वहीं फसल 20 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है तो 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार मुआवजा देगी।
राज्य फसल सहायता योजना के तहत रैयत, गैर रैयत, आंशिक रैयत या गैर रैयत किसान आवदेन कर सकते हैं। किसान बिहार का स्थायी निवासी होने के साथ उसके पास भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा गैर रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य की तरफ से हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र होना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि किसान के फसल का रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए। वहीं अगर दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास आधार कार्ड, खेत के डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल, फसल नुकसान का स्वघोषणा पत्र होना जरूरी है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले सहकारिता विभाग की बिहार राज्य फसल सहायता योजना की साइट पर जाएं। अगर पहले से रजिस्टेशन है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें या ‘पासवर्ड पाने के लिए’ वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहां कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या डाले। इसके बाद आगे मांगी गई जानकारी को भरकर अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें।
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